अस्वीकरण (Disclaimer): यह एक स्वतंत्र शैक्षिक और सूचनात्मक पोर्टल है। आधिकारिक जमाबंदी और भू-नक्शा के लिए केवल हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (jamabandi.nic.in) का उपयोग करें।

भूलेख हरियाणा: जमाबंदी नकल और इंतकाल 2026

हरियाणा राजस्व विभाग के HALRIS (Jamabandi) पोर्टल के माध्यम से अपनी ज़मीन की 'जमाबंदी नकल', खेवट, खसरा, और इंतकाल (Mutation) की पूरी जानकारी घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त करें।

भूलेख हरियाणा (Jamabandi Haryana) क्या है?

हरियाणा भारत का एक प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ ज़मीन (Land) केवल एक संपत्ति नहीं, बल्कि किसानों के जीवन का आधार है। पहले के समय में हरियाणा के किसानों को अपनी ज़मीन की जानकारी, जिसे स्थानीय भाषा में 'जमाबंदी' (Jamabandi) या फर्द कहा जाता है, प्राप्त करने के लिए पटवारी (लेखपाल) के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसमें समय और पैसा दोनों बर्बाद होता था।

इस समस्या को खत्म करने के लिए हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग ने HALRIS (Haryana Land Record Information System) नामक एक एकीकृत प्रणाली विकसित की, जिसे आम जनता jamabandi.nic.in पोर्टल के नाम से जानती है।

आज इस पोर्टल के माध्यम से हरियाणा का कोई भी नागरिक घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड देख सकता है, जमाबंदी की प्रमाणित नक़ल (Certified Copy) डाउनलोड कर सकता है, डीड रजिस्ट्रेशन (Registry) के लिए अपॉइंटमेंट ले सकता है और अपने इंतकाल (Mutation) की स्थिति जान सकता है।

पोर्टल का नाम जमाबंदी हरियाणा (Jamabandi / HALRIS)
संचालक विभाग राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा सरकार
आधिकारिक वेबसाइट jamabandi.nic.in
मुख्य सेवाएँ जमाबंदी नकल, इंतकाल (Mutation), डीड रजिस्ट्रेशन, भू-नक्शा
लाभार्थी हरियाणा राज्य के सभी नागरिक एवं किसान

हरियाणा भूलेख की प्रमुख राजस्व शब्दावली (Glossary)

हरियाणा और पंजाब में भूमि रिकॉर्ड के लिए उर्दू और फारसी के कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अपनी 'जमाबंदी' को सही से समझने के लिए इन शब्दों का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है:

जमाबंदी (Jamabandi)

यह ज़मीन के अधिकारों का रिकॉर्ड (Record of Rights) है। इसे खतौनी या 'फर्द' (Fard) भी कहा जाता है। इसमें ज़मीन के मालिक, काश्तकार और ज़मीन के क्षेत्रफल का पूरा विवरण होता है। यह हर 5 साल में अपडेट की जाती है।

खेवट नंबर (Khewat Number)

यह ज़मीन के मालिकों (Owners) का खाता नंबर होता है। यदि एक परिवार की कई ज़मीनें हैं, तो उन सभी का रिकॉर्ड एक ही खेवट नंबर के तहत दर्ज होता है।

खतौनी नंबर (Khatoni Number)

यह उन लोगों (काश्तकारों/Cultivators) का खाता नंबर है जो ज़मीन पर वास्तव में खेती कर रहे हैं। ज़मीन का मालिक और काश्तकार अलग-अलग हो सकते हैं।

खसरा / मुरब्बा / किल्ला

खसरा खेत का प्लॉट नंबर है। हरियाणा में 25 एकड़ के ब्लॉक को 'मुरब्बा' या 'मुस्ततील' कहते हैं। और एक मुरब्बे के अंदर 1 एकड़ के प्लॉट को 'किल्ला नंबर' (Killa) कहा जाता है।

इंतकाल (Mutation)

ज़मीन बिकने या पिता की मृत्यु के बाद सरकारी रिकॉर्ड में पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम चढ़ाने की कानूनी प्रक्रिया को 'इंतकाल' कहते हैं।

जमाबंदी हरियाणा पोर्टल के मुख्य लाभ (Benefits)

जमाबंदी (Jamabandi Nakal) ऑनलाइन कैसे निकालें?

हरियाणा भूलेख (Jamabandi) पोर्टल पर अपनी ज़मीन की 'नकल' देखने की प्रक्रिया को बेहद आसान बनाया गया है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

1

आधिकारिक वेबसाइट खोलें

अपने ब्राउज़र में हरियाणा राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट jamabandi.nic.in पर जाएँ।

2

'Jamabandi Nakal' विकल्प चुनें

वेबसाइट के होमपेज पर ऊपर मेनू में 'Jamabandi' टैब पर क्लिक करें और फिर ड्रॉपडाउन में से 'Jamabandi Nakal' विकल्प को चुनें।

3

जिले और गाँव का चयन करें

नए पेज पर आपको 4 विकल्प मिलेंगे— By Owner Name, By Khewat, By Khasra/Survey No, By Date of Mutation। किसी एक को चुनें। इसके बाद अपना जिला (District), तहसील (Tehsil), और गाँव (Village) तथा जमाबंदी का वर्ष चुनें।

4

मालिक का प्रकार चुनें

यदि आपने 'Owner Name' (मालिक के नाम) से खोजने का विकल्प चुना है, तो 'मालिक का प्रकार' (जैसे: निजी, पंचायत, शामलात, प्रांतीय सरकार) चुनें। निजी (Private) ज़मीन के लिए 'निजी' पर क्लिक करें।

5

नाम चुनें और नकल देखें

अब उस गाँव के सभी मालिकों की सूची आ जाएगी। अपने नाम पर क्लिक करें। दाईं ओर 'Nakal' बटन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करते ही आपकी जमाबंदी नकल (Fard) स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसे आप PDF में डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।

ध्यान दें: ऑनलाइन निकाली गई यह नकल 'For Information Purpose Only' होती है। यदि आपको बैंक या कोर्ट में इसे जमा करना है, तो आपको नजदीकी सीएससी (CSC) या अंत्योदय सरल (Antyodaya Saral) केंद्र से डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाणित नकल (Certified Nakal) प्राप्त करनी होगी, जिसका एक निर्धारित सरकारी शुल्क लगता है।

डीड रजिस्ट्रेशन (Registry) और कलेक्टर रेट (Collector Rates)

हरियाणा में यदि आप कोई प्लॉट, फ्लैट या कृषि भूमि खरीदते हैं, तो उसकी रजिस्ट्री (Deed Registration) कराने की प्रक्रिया भी इसी पोर्टल के माध्यम से शुरू होती है।

कलेक्टर रेट क्या है?

कलेक्टर रेट (Collector Rate) वह न्यूनतम सरकारी मूल्य है जिस पर किसी भी संपत्ति (Property) की रजिस्ट्री की जाती है और उसी आधार पर स्टाम्प ड्यूटी (Stamp Duty) का भुगतान किया जाता है। इसे सर्कल रेट भी कहा जाता है।

इंतकाल (Mutation) की स्थिति कैसे चेक करें?

जब आप ज़मीन खरीदते हैं और उसकी रजिस्ट्री करवा लेते हैं, तो उसके बाद पटवारी द्वारा ज़मीन को आपके नाम पर चढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को इंतकाल (Inteqal/Mutation) कहते हैं। हरियाणा में अब रजिस्ट्री के तुरंत बाद इंतकाल की प्रक्रिया ऑटोमेटिक (E-Mutation) शुरू हो जाती है।

  1. पोर्टल के होमपेज पर 'Mutations' मेनू पर क्लिक करें।
  2. वहाँ 'Check Mutation Status' (इंतकाल की स्थिति) विकल्प को चुनें।
  3. अपना म्यूटेशन नंबर (Mutation Number) या डीड नंबर (Registry Number) दर्ज करें।
  4. सर्च पर क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका इंतकाल मंज़ूर (Sanctioned) हो गया है, पेंडिंग है, या किसी कारणवश रिजेक्ट (Rejected) हो गया है।

हरियाणा में भूमि मापने की इकाइयां (Land Measurement in Haryana)

हरियाणा और पंजाब में भूमि को मापने के लिए एक विशिष्ट प्रणाली का उपयोग किया जाता है। सरकारी रिकॉर्ड्स में यही इकाइयां (Units) देखने को मिलती हैं। इस पैमाने को समझना बेहद ज़रूरी है:

इकाई (Unit) मान (Value / Conversion)
1 करम (Karam / Gatha) 5.5 फीट (Feet)
1 सरसाही (Sarsahi) 1 वर्ग करम (Square Karam) = 30.25 वर्ग फुट (Sq. ft.)
1 मरला (Marla) 9 सरसाही = 272.25 वर्ग फुट
1 कनाल (Kanal) 20 मरला = 5,445 वर्ग फुट
1 बीघा (Bigha) 4 कनाल (हरियाणा के कुछ हिस्सों में)
1 किल्ला (Killa) / एकड़ (Acre) 8 कनाल = 160 मरला = 4,840 वर्ग गज = 43,560 वर्ग फुट
1 मुरब्बा (Murabba/Mustatil) 25 किल्ले (Acres) का एक ब्लॉक

हरियाणा के जिले जहाँ जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध है

वर्तमान में हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी 22 जिलों की ज़मीनों के रिकॉर्ड्स को पोर्टल (HALRIS) पर 100% ऑनलाइन और अपडेट कर दिया है। आप निम्नलिखित में से किसी भी जिले का रिकॉर्ड देख सकते हैं:

अम्बाला (Ambala)
भिवानी (Bhiwani)
चरखी दादरी (Charkhi Dadri)
फरीदाबाद (Faridabad)
फतेहाबाद (Fatehabad)
गुरुग्राम (Gurugram)
हिसार (Hisar)
झज्जर (Jhajjar)
जींद (Jind)
कैथल (Kaithal)
करनाल (Karnal)
कुरुक्षेत्र (Kurukshetra)
महेंद्रगढ़ (Mahendragarh)
नूंह (Nuh / Mewat)
पलवल (Palwal)
पंचकुला (Panchkula)
पानीपत (Panipat)
रेवाड़ी (Rewari)
रोहतक (Rohtak)
सिरसा (Sirsa)
सोनीपत (Sonipat)
यमुनानगर (Yamunanagar)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Detailed FAQs)

1. जमाबंदी हरियाणा पोर्टल क्या है?
यह हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग की एक आधिकारिक वेबसाइट (jamabandi.nic.in) है, जहाँ राज्य के नागरिक अपनी ज़मीन की फर्द/नकल, खेवट, खतौनी, इंतकाल और भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन देख सकते हैं।
2. क्या ऑनलाइन निकाली गई जमाबंदी नकल कानूनी रूप से मान्य है?
वेबसाइट से सामान्य रूप से डाउनलोड की गई नकल केवल 'सूचनार्थ' (Information Purpose) होती है। कोर्ट, बैंक लोन (KCC) या रजिस्ट्री जैसे कानूनी कार्यों के लिए आपको 'डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाणित नकल' (Certified Copy) निकालनी होगी, जो सीएससी (CSC) या तहसील से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त की जा सकती है।
3. इंतकाल (Mutation) और जमाबंदी में क्या अंतर है?
जमाबंदी ज़मीन के मालिकों का एक स्थायी रिकॉर्ड है जो हर 5 साल में अपडेट होता है। जबकि इंतकाल वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी खरीद-बिक्री या विरासत के बाद ज़मीन के पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम रिकॉर्ड में चढ़ाया जाता है।
4. अगर मेरी ज़मीन की जमाबंदी में कोई गलती है, तो उसे कैसे ठीक करें?
यदि आपके ऑनलाइन रिकॉर्ड में नाम, क्षेत्रफल या हिस्से में कोई गलती है, तो आपको अपने क्षेत्र के तहसीलदार या पटवारी को एक शुद्धि-पत्र (Correction Request) देना होगा। राजस्व अधिकारी रिकॉर्ड्स का सत्यापन करने के बाद इसे सिस्टम (HALRIS) में ठीक कर देंगे।
5. डीड रजिस्ट्रेशन (Deed Registration) के लिए अपॉइंटमेंट कैसे लें?
पोर्टल पर 'Property Registration' टैब में जाकर 'Deed Registration Appointment' पर क्लिक करें। वहां अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP वेरीफाई करें, अपनी संपत्ति की डिटेल भरें और अपनी सुविधानुसार तहसील जाने का समय और दिन (Slot) बुक करें।
6. हरियाणा में 1 एकड़ में कितने कनाल और मरला होते हैं?
हरियाणा की राजस्व प्रणाली के अनुसार, 1 एकड़ (किल्ला) में 8 कनाल होते हैं। और 1 कनाल में 20 मरला होते हैं। अतः 1 एकड़ में कुल 160 मरला (4840 वर्ग गज) होते हैं।
7. क्या मैं अपनी ज़मीन का नक्शा (Bhu-Naksha) ऑनलाइन देख सकता हूँ?
हाँ, हरियाणा सरकार ने 'Cadastral Maps' को भी डिजिटाइज़ किया है। आप पोर्टल पर 'Cadastral Maps' टैब में जाकर अपनी ज़मीन के खसरा नंबर के अनुसार उसका जियोग्राफिकल मैप (नक्शा) देख सकते हैं।

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